Chhattisgarh

एफएसटी दल ने किया डी.जे. मैनेजर पर कार्यवाही

मनेन्द्रगढ़:– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा के द्वारा ध्वनि विस्ताकर यंत्रों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसमें बताया गया है कि रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है। भरतपुर तहसीलदार के जानकारी अनुसार ग्राम जनकपुर तहसील भरतपुर स्थित इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में रात्रि 10: 00 बजे के बाद शहनाज अखतर के कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र डी.जे. का उपयोग किया जा रहा था। मोबाइल एवं व्हाट्सएप गुए के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर एफ.एस.टी. दल प्रभारी व तहसीलदार भरतपुर श्री एम.एस. राठिया, खाद्य निरीक्षक भरतपुर श्री भूपेन्द्र राज व अन्य शासकीय कर्मचारी व पुलिस बल उपस्थित हुए। डी.जे मैनेजर ओमकार आत्मज विजय कुमार निवासी ग्राम मनेन्द्रगढ़ से डी. जे. संचालन की अनुमती का दस्तावेज तहसीलदार व एफ.एस.टी. टीम के दल प्रभारी श्री ऋषि सिंह के द्वारा प्रस्तुत करने को कहा गया। जिसमें डी.जे. मैनेजर ओमकार द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिस पर कार्यवाही करते हुए एक एम्प्लीफायर व दो साउण्ड बॉक्स को जप्त कर 5सुरक्षित अभिरक्षा में थाना प्रभारी के सुपुर्द किया गया।

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